रामनवमी में जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी: आयुक्त

सारण प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता व पुलिस उप महानिरीक्षक की उपस्थिति में संयुक्त रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग से ईद, चैती छठ व रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था की समीक्षा की गयी.

सीवान. सारण प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता व पुलिस उप महानिरीक्षक की उपस्थिति में संयुक्त रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग से ईद, चैती छठ व रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान सीवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता व एसपी अमितेश कुमार के साथ साथ गोपालगंज व छपरा के भी डीएम व एसपी शामिल रहे. बैठक के क्रम में कई बिंदुओं पर आयुक्त द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को उक्त अवसरों पर विधि व्यवस्था हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये. संवेदनशील स्थलों को चिह्नित कर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी एवं शस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया. ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो. इसके लिए रूट का निर्धारण, पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति, संवेदनशील छठ घाटों की धेराबंदी, गोताखोरों की तैनाती सहित रामनवमी के अवसर पर रूट का सत्यापन, प्रत्येक स्तर पर शांति समिति की बैठक, डीजे आदि पर प्रतिबंध शामिल रहा. साथ ही आयुक्त ने रामनवमी पर जुलूस आदि के लिए लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही निरोधात्मक कार्रवाई तथा विभिन्न धाराओं के तहत असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कर शांति एवं सौहार्द का माहौल कायम करने की हिदायत दी. इसके साथ ही गश्तीदल, ध्वनि प्रदूषण एवं मद्यनिषेध पर रोक हेतु समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया. आयुक्त नेे कहा कि उक्त अवसरों पर अग्निशमन एवं चिकित्सा व्यवस्था तैयार रखना जरूरी है. ताकि शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार को मनाया जा सके.

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Published by: Prabhat khabar news desk

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