लालू प्रसाद के खिलाफ कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश

शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत एमपी एमएलए अरविंद कुमार सिंह के कोर्ट ने राजद प्रमुख के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है.दरौंदा विधानसभा क्षेत्र (उपचुनाव)में वर्ष 2011 के चुनाव में राजद उम्मीदवार के समर्थन में सभा के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चल रही सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने पर यह आदेश जारी हुआ है.

संवाददाता,सीवान. शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत एमपी एमएलए अरविंद कुमार सिंह के कोर्ट ने राजद प्रमुख के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है.दरौंदा विधानसभा क्षेत्र (उपचुनाव)में वर्ष 2011 के चुनाव में राजद उम्मीदवार के समर्थन में सभा के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चल रही सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने पर यह आदेश जारी हुआ है. वर्ष 2011 में दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से राजद की ओर से परमेश्वर सिंह उम्मीदवार थे.चुनाव के दौरान क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगी हुई थी .इसी क्रम में 11 अक्टूबर 2011 को तत्कालीन रेल मंत्री सह राजद नेता लालू प्रसाद ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए आये तथा निषेधाज्ञा लगे क्षेत्र में बगैर प्रशासन के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से चुनाव प्रचार किया व भाषण दिया. सूचना मिलने पर तत्कालीन अंचलाधिकारी सह उड़नदस्ता दल के निरीक्षक प्रभारी शंकर महतो ने निरीक्षण के क्रम में पाया कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है. शंकर महतो ने परमेश्वर सिंह और लालू प्रसाद को आचार संहिता उल्लंघन के मामले का प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने दोनों अभियुक्तों को प्रथम दृष्टि में दोषी पाते हुए भादवि की धारा 188 के अंतर्गत संज्ञान ले लिया और उनकी उपस्थिति हेतु नोटिस की प्रक्रिया पारित करने का आदेश दिया. इस बीच प्रथम अभियुक्त परमेश्वर सिंह का निधन हो गया. लालू प्रसाद की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा आदेश का पालन नहीं किए जाने पर तत्कालीन थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत होने के साथ-साथ लालू प्रसाद पर भी दो बार गैर जमानती वारंट अदालत द्वारा निर्गत हो चुका है . इसी मामले में पुन: अभियुक्त के उपस्थिति को लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई जाने के कारण न्यायालय ने कुर्की की कार्रवाई करने का आदेश पारित कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: DEEPAK MISHRA

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >