Siwan News : उपद्रव फैलाने वाले शरारती तत्वों को चिह्नित कर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी डाॅ आदित्य प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी की संयुक्त अध्यक्षता में मुहर्रम के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला शांति समिति की बैठक हुई. बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों से सुझाव लिये गये, साथ ही पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये.

सीवान. जिलाधिकारी डाॅ आदित्य प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी की संयुक्त अध्यक्षता में मुहर्रम के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला शांति समिति की बैठक हुई. बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों से सुझाव लिये गये, साथ ही पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये. डीएम ने बताया कि सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गयी है. बिजली, पेयजल, साफ-सफाई, सभी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशमन दस्ता, नियंत्रण कक्ष आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है. उन्होंने बताया कि शरारती तत्वों पर विशेष निगरानी के लिए ड्रॉप गेट/नाका पर रोको-टोको अभियान चलाकर लगातार चौकसी बरती जायेगी. उपद्रवियों को चिह्नित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. जुलूस की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सीसी कैमरे से चप्पे-चप्पे पर निगरानी की जायेगी. एसपी ने कहा कि विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था में खलल डालने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा. वहीं जिला शांति समिति के सदस्यों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी घटनाओं की सूचना तुरंत अपने नजदीकी थाना तक पहुंचाना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि शोसल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह फैलाने वालों को चिह्नित कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आयोजनकर्ता को जुलूस शर्तों का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा.

जुलूस के लिए लेना होगा लाइसेंस

अखाड़ों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है. इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि लाइसेंसधारी हमेशा जुलूस के साथ लाइसेंस रखेंगे तथा दंडाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मांगे जाने पर दिखायेंगे. किसी भी मेला या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा. जुलूस में अंकित तिथि, समय एवं रूट का दृढ़ता से पालन किया जायेगा. डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. लाउडस्पीकर का प्रयोग नियम के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर ही किया जायेगा. घातक अस्त्र शस्त्र तथा तलवार, भाला, बरछी, कुल्हाड़ी, फरसा, हाकी स्टीक, कटार आदि पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. समिति की ओर से पूरे जुलूस की वीडियोग्राफी करायी जायेगी, जिसकी सीडी मांगे जाने पर प्रशासन को उपलब्ध कराया जायेगा.

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