सीवान के आठ पैक्स पर सहकारिता विभाग सख्त, सात दिन में ऋण नहीं चुकाया तो होंगे डिफॉल्टर

जिले के आठ पैक्स राइस मिल और गोदाम निर्माण के लिए मिले ऋण की राशि लौटाने में विफल रहे हैं. विभाग ने सख्ती दिखाते हुए सात दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा.

Siwan News: राइस मिल और गोदाम निर्माण के लिए मिली ऋण की राशि लौटाने में जिले के आठ पैक्स लगातार पीछे हैं. करीब आठ साल से अधिक समय बीतने के बाद भी ऋण की किस्तें जमा नहीं होने पर अब विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार ने संबंधित पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक और प्रशासक को पत्र भेजकर सात दिनों के भीतर बकाया ऋण जमा करने का निर्देश दिया है. तय समय में राशि जमा नहीं करने पर संबंधित पैक्स को डिफॉल्टर घोषित करने की कार्रवाई की जायेगी.

20 किस्तों में जमा करनी थी ऋण की राशि

12 सितंबर को राइस मिल निर्माण और गोदाम निर्माण के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि की समीक्षा की गयी. इसमें सामने आया कि संबंधित पैक्स को राइस मिल निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी थी. राशि का 50 फीसदी हिस्सा अनुदान के रूप में था, जबकि शेष 50 फीसदी ऋण था. ऋण की राशि 20 किस्तों में प्रत्येक छह माह पर जमा करनी थी. इस हिसाब से राइस मिल निर्माण के आठ साल से अधिक समय में कम से कम 16 किस्तें जमा हो जानी चाहिए थीं. इसके बावजूद कई पैक्स की ओर से राशि जमा नहीं की गयी.

सात दिनों में बकाया राशि जमा करने का निर्देश

डीसीओ ने कहा कि जिन पैक्स को राइस मिल निर्माण के लिए ऋण की राशि उपलब्ध करायी गयी थी, उन्हें तय समय के अनुसार किस्तों का भुगतान करना था. संबंधित पैक्स ने पिछले वर्षों में धान अधिप्राप्ति का काम भी किया है. इसके बावजूद ऋण की राशि जमा नहीं होने को गंभीरता से लिया गया है.

सभी संबंधित पैक्स को सात दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करनी होगी. यदि किसी पैक्स ने पहले ही राशि जमा कर दी है तो भुगतान से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराकर कार्यालय में अभिलेखों का मिलान करा सकते हैं. निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने वाले पैक्स के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

इन आठ पैक्स को भेजा गया पत्र

विभाग की ओर से जिन आठ पैक्स को पत्र भेजा गया है, उनमें बलउं पैक्स, प्रखंड-महाराजगंज, बिन्दवल पैक्स, प्रखंड-गोरेयाकोठी, मिरजुमला पैक्स, प्रखंड-भगवानपुर हाट, महुआरी पैक्स, प्रखंड-सीवान सदर, मानपुर पतेजी पैक्स, प्रखंड-आंदर, हसुआ पैक्स, प्रखंड-जीरादेई, सरसर पैक्स, प्रखंड-सीवान सदर और करोम पैक्स, प्रखंड-दरौली शामिल हैं. सभी पैक्स को सात दिनों में बकाया ऋण की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. राशि जमा नहीं होने पर संबंधित पैक्स को डिफॉल्टर घोषित करने की कार्रवाई की जायेगी.

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By Vivek Kumar

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