साक्ष्य के अभाव में माले नेता को कोर्ट ने किया बरी

सीवान : प्रथम सहायक अपर जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह ने सरकारी कार्य के बाधा मामले में साक्ष्य के अभाव में माले नेता नैमुद्दीन व तत्कालीन मुखिया जयचंद राम को शनिवार के दिन बरी कर दिया. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 में सेवतापुर के पंचायत सेवक सुभान मियां द्वारा नैमुद्दीन […]

सीवान : प्रथम सहायक अपर जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह ने सरकारी कार्य के बाधा मामले में साक्ष्य के अभाव में माले नेता नैमुद्दीन व तत्कालीन मुखिया जयचंद राम को शनिवार के दिन बरी कर दिया.

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 में सेवतापुर के पंचायत सेवक सुभान मियां द्वारा नैमुद्दीन मियां एवं नारायणपुर के मुखिया जयचंद राम सहित 25 लोगों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा 15 सौ रुपये छीन लेने व जान मारने की धमकी को लेकर नौतन थाना कांड संख्या 69/05 प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जो मामला अरविंद कुमार सिंह के न्यायालय में सत्र वाद संख्या 182/14 के रूप में चल रहा था.
उक्त मामले में वर्ष 2014 में आरोप गठन अभियुक्तों के विरुद्ध हुआ. लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी साक्ष्य द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध गवाही नहीं दी गयी. गवाही के अभाव में न्यायाधीश ने उक्त दोनों अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >