आरटीई प्रावधान के तहत शिक्षकों के अनुपातिक समंजन का निर्देश

सीवान : शिक्षा के अधिकार अधिनियम प्रावधान के तहत स्कूलों में शिक्षकों का समंजन करने का निर्देश निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है. शिक्षकों का यह समंजन छात्रों के अनुपात में करना है. पूर्व में भी शिक्षकों के अनुपातिक समंजन करने का निर्देश प्राप्त हुआ था, परंतु तय समय सीमा तक […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 16, 2018 5:11 AM

सीवान : शिक्षा के अधिकार अधिनियम प्रावधान के तहत स्कूलों में शिक्षकों का समंजन करने का निर्देश निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है. शिक्षकों का यह समंजन छात्रों के अनुपात में करना है. पूर्व में भी शिक्षकों के अनुपातिक समंजन करने का निर्देश प्राप्त हुआ था, परंतु तय समय सीमा तक कुछ स्कूलों में समंजन नहीं हो सका.

जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे पत्र में निदेशक प्राथमिक शिक्षा एम रामचंद्रडु ने कहा है कि 20 मई, 2017 एवं 28 जुलाई, 2017 के द्वारा शिक्षकों को नियोजन इकाई अंतर्गत समंजित करने का निर्देश दिया गया था. निर्देश के आलोक में सूबे के 26 जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में समंजन से पूर्व एक शिक्षकीय स्कूलों की संख्या चार हजार थी.

कृत कार्रवाई के आलोक में शिक्षकों के समंजन के उपरांत एक शिक्षकीय स्कूलों की संख्या 15 सौ रह गयी है. पत्र में निदेशक ने सभी प्रखंड, नगर एवं पंचायत नियोजन इकाई में अवस्थित प्राथमिक एवं मध्य स्कूलों में बेसिक ग्रेड के शिक्षक सहित शिक्षकों के समंजन का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि एक शिक्षकीय स्कूलों की संख्या शून्य हो सके.

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