विधायक सत्यदेव राम को जमानत चिल्हमरवा कांड

सीवान : दरौली के भाकपा माले विधायक सत्यदेव राम को गुठनी के चर्चित चिल्हमरवा कांड में हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. पूर्व में दो बार हाइकोर्ट में उनकी जमानत खारिज हो चुकी थी, लेकिन इस बार हाइकोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. अब शीघ्र ही वे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 7, 2017 6:12 AM

सीवान : दरौली के भाकपा माले विधायक सत्यदेव राम को गुठनी के चर्चित चिल्हमरवा कांड में हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. पूर्व में दो बार हाइकोर्ट में उनकी जमानत खारिज हो चुकी थी, लेकिन इस बार हाइकोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. अब शीघ्र ही वे जेल से बाहर आयेंगे.

विधायक चिल्हमरवा में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में जेल में बंद हैं. 2015 में विधानसभा चुनाव में नामांकन करते समय उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब से वह मंडल कारा, सीवान में बंद हैं. जानकारी के अनुसार छह जुलाई, 2013 को गुठनी थाने के बेलउर निवासी मुखिया अमर सिंह के पुत्र शिक्षक राजनरायण सिंह उर्फ राजू सिंह व सोहगरा के मुकेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना में विश्ववार गांव के घनश्याम मिश्रा गोली लगने से जख्मी हो गये थे. इस मामले में दरौली विधायक

विधायक सत्यदेव राम को…
सत्यदेव राम आरोपित हैं. उनके साथ इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा, लौरिक राम, विश्राम मांझी, उदयभान राम, राम किशुन राम, दिनेश राम, छोटेलाल शर्मा व अनिल राम भी आरोपित हैं. यह घटना उस समय हुई, जब चिल्हमरवा गांव के संतोष तिवारी के दरवाजे पर 13 बिगहा गैरमजरूआ जमीन के विवाद को लेकर पंचायती चल रही थी. उसी समय अंधाधुंध गोली चला कर हत्याकांड का अंजाम दिया गया था.
विधानसभा चुनाव के समय से मंडल कारा में बंद थे विधायक