Sitamarhi News: सरसों तेल के टिन की चोरी के मामले में सीतामढ़ी न्यायालय ने अभियुक्त मुन्ना कुमार को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला नगर थाना कांड संख्या-225/26 में दर्ज मामले की सुनवाई के बाद आया.
मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) और 317(5) के तहत दर्ज किया गया था.
मार्च में हुई थी चोरी
अभियोजन के अनुसार, 29 मार्च 2026 को सीता ट्रांसपोर्ट, पुनौरा से रीगा ले जाए जा रहे सरसों तेल के एक टिन की चोरी हुई थी.
घटना के बाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी.
साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित आरोप-पत्र और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रोहित कुमार की ओर से रखे गए पक्ष को न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना.
इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मुन्ना कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई.
पुलिस ने जताई संतुष्टि
पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मामले में त्वरित अनुसंधान और प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी.
पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई और मजबूत साक्ष्य के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
