सीतामढ़ी नगर निगम में होल्डिंग टैक्स वसूली तेज, 12,597 करदाताओं ने जमा किये 3.45 करोड़ रुपये

सीतामढ़ी नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली अभियान में तेजी लाई है. अब तक 3.45 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं और 38,250 होल्डिंग चिह्नित की गई हैं. 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने वालों को ब्याज में छूट दी जा रही है.

Sitamarhi News: सीतामढ़ी. नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स संग्रहण अभियान लगातार जारी है. चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 12,597 होल्डिंगधारियों से 3.45 करोड़ रुपये की कर वसूली की जा चुकी है. नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स के रूप में 8.25 करोड़ रुपये संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया है.

होल्डिंग टैक्स कलेक्शन, होल्डिंग सर्वे समेत अन्य कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रही आउटसोर्सिंग एजेंसी स्पैरो साफ्टेक प्रालि की ओर से कर संग्रहण और सर्वे का काम किया जा रहा है.

12,597 होल्डिंगधारियों से हुई 3.45 करोड़ की वसूली

कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर चंदन प्रकाश ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 12,597 होल्डिंगधारियों ने टैक्स का भुगतान किया है. इनसे कुल 3.45 करोड़ रुपये की वसूली हुई है.

नगर निगम क्षेत्र में कर संग्रहण अभियान के साथ लोगों को समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है. निगम प्रशासन की ओर से करदाताओं से निर्धारित समय पर टैक्स भुगतान करने की अपील की गयी है.

सर्वे में अब तक 38,250 होल्डिंग चिह्नित

होल्डिंग टैक्स संग्रहण के साथ नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग सर्वे का काम भी चल रहा है. सर्वे के दौरान अब तक 38,250 होल्डिंग चिह्नित की गयी हैं.

सर्वे के दौरान नगर निगम क्षेत्र में नये भवनों और संपत्तियों को चिह्नित कर उन्हें कर के दायरे में लाने की प्रक्रिया भी चल रही है. निगम प्रशासन को उम्मीद है कि नयी संपत्तियों के कर दायरे में आने से नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी.

शेष होल्डिंगधारियों को भी टैक्स भुगतान के लिए जागरूक किया जा रहा है. कर संग्रह और सर्वे का कार्य आगे भी लगातार जारी रहेगा.

30 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर ब्याज माफ

नगर निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए 30 सितंबर 2026 तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर चालू वित्तीय वर्ष के कर पर लगने वाले ब्याज को माफ कर रखा है.

प्रोजेक्ट मैनेजर चंदन प्रकाश ने बताया कि 30 सितंबर तक टैक्स का भुगतान करने वाले होल्डिंगधारियों को चालू वित्तीय वर्ष के कर पर ब्याज नहीं देना होगा.

ऐसे में करदाताओं के लिए 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर ब्याज से राहत का लाभ उठाने का मौका है.

एक अक्टूबर से लगेगा 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज

30 सितंबर की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद एक अक्टूबर 2026 से बकाया कर पर फिर से 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा. निगम की ओर से करदाताओं से समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने की अपील की गयी है.

नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि समय पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने से निगम की राजस्व व्यवस्था मजबूत होगी और विकास योजनाओं के संचालन में भी सहयोग मिलेगा.

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लेखक के बारे में

By रतिकांत झा

रतिकांत पिछले करीब 17 वर्षों से पत्रकारिता में निरंतर कार्यरत हैं. उन्हें राजनीति, धर्म-अध्यात्म, पर्व-त्योहार, अपराध, सामाजिक सरोकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं जैसे बहुआयामी विषयों पर लगातार सटीक रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव प्राप्त है.

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