पीएम आवास: रिश्वत लेने में मुखिया पति समेत तीन पर प्राथमिकी

जिले के परिहार प्रखंड की बबुरबन पंचायत में पीएम आवास, ग्रामीण के सर्वे में अनियमितता व रिश्वतखोरी का खुलासा हुआ है.

सीतामढ़ी/परिहार. जिले के परिहार प्रखंड की बबुरबन पंचायत में पीएम आवास, ग्रामीण के सर्वे में अनियमितता व रिश्वतखोरी का खुलासा हुआ है. इस मामले में स्थानीय मुखिया पति, आवास सहायक एवं एक वार्ड सदस्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. डीडीसी मनन राम के आदेश पर उक्त कार्रवाई की गई है. प्राथमिकी के बाद पंचायत में हड़कंप मच गया है. इसके साथ ही यह खुलासा हो गया है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद आवास के लिए सर्वे में रिश्वत लेने का धंधा रूका नहीं है. यह कार्रवाई अन्य वार्ड सदस्यों, आवास सहायकों व मुखिया के लिए बड़ा सबक होगा.

— डीआरडीए निदेशक ने की थी जांच

बताया गया है कि उक्त पंचायत के रंधीर कुमार एवं अन्य ने डीडीसी से आवास सर्वे में रिश्वत लेने संबंधित लिखित शिकायत की थी. डीडीसी राम ने डीआरडीए निदेशक को जांच सौंपी थी. आरोप था कि पंचायत के केवल वार्ड नंबर- एक, दो व तीन में ही सर्वे हुआ है. वहीं, लाभुक से पैसा लेकर आवास का सर्वे किया जा रहा है. 19 मार्च को निदेशक जांच को स्थल पर पहुंचे थे. डीडीसी को सौंपी जांच रिपोर्ट में बताया है कि उक्त तीनों वार्डों में सर्वे कार्य हुआ है, तो अन्य वार्डों में सर्वे न के बराबर हुआ है. उदाहरण स्वरूप पकड़िया गांव के वार्ड छह में शुरू में ही बाबू लाल राय का घर है. उनके दो पुत्र है. दोनों अलग-अलग रहते है. उनके पुत्रों की शादी हो चुकी है. मिट्टी के घर में रह रहे है. उनके आवास का सर्वे अभी तक नहीं किया गया है. आवास सहायक ने बताया कि मुखिया पति द्वारा अन्य वार्ड में सर्वे करने से रोका जाता है.

— रिश्वत देने की बात स्वीकार की

जांच के दौरान वार्ड संख्या- छह के वार्ड सदस्य ने उन्हें बताया कि लाभुक से पैसा लेकर आवास सहायक के द्वारा सर्वे किया जा रहा है. वार्ड नंबर चार के संतोष राय की पत्नी व लाभुक दिपिया देवी ने निदेशक को बताया कि सर्वे के नाम पर वार्ड सदस्य द्वारा दो हजार रूपया लिया गया है. एक माह पूर्व पैसा दी थी. फिर भी सर्वे नहीं हुआ है. आनंद राज के मोबाईल पर राशि की लेन-देन हुआ है.

— डीडीसी के आदेश पर प्राथमिकी

जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद डीडीसी राम के द्वारा वार्ड संख्या चार के वार्ड सदस्य, मुखिया पति के साथ आवास सहायक को दोषी मानकर 26 मार्च 25 को बीडीओ को उक्त तीनों के खिलाफ प्राथमिकी कराने का आदेश दिया गया. इसके अलावा वार्ड सदस्य के खिलाफ बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई एवं आवास सहायक के विरूद्ध बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के पत्र के आलोक में नियमानुसार आरोप पत्र गठित करने का आदेश दिया गया है.

बॉक्स में

— इनके खिलाफ हुई है प्राथमिकी

बीडीओ के लिखित निर्देश पर आवास पर्यवेक्षक ने वार्ड संख्या चार निवासी शंभू राय की पत्नी सह वार्ड सदस्य गीता देवी, वार्ड संख्या दो के वार्ड सदस्य सह मुखिया पति विमल यादव व सुप्पी प्रखंड बोकठा गांव निवासी मोहन पासवान के पुत्र सह आवास सहायक आनंद राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।/. प्राथमिकी के लिए आवेदन के साथ परिवाद-पत्र, जांच प्रतिवेदन व डीडीसी के आदेश की प्रति संलग्न की गई है.

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Author: VINAY PANDEY

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