दाखिल खारिज: आपत्ति पर सुनवाई करने के बाद ही जारी करे आदेश

गौरतलब है कि अंचल स्तर पर दाखिल-खारिज के आवेदनों को तेजी से अस्वीकृत किए जाने के चलते डीसीएलआर के यहां अपील वादों की संख्या बढ़ती जा रही है.

सीतामढ़ी. दाखिल खारिज के मामलों में आवेदक के आपत्ति का निराकरण किए बगैर आवेदन अस्वीकृत करने के मामले तेजी से सामने आने पर डीसीएलआर सदर अमित राज ने क्षेत्र के सभी सीओ, आरओ एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ ही विभागीय निर्देशों से भी अवगत कराया है. गौरतलब है कि अंचल स्तर पर दाखिल-खारिज के आवेदनों को तेजी से अस्वीकृत किए जाने के चलते डीसीएलआर के यहां अपील वादों की संख्या बढ़ती जा रही है. जारी पत्र में डीसीएलआर ने कहा है, दाखिल-खारिज अपील वादों के सुनवाई के क्रम में यह पाया जा रहा है कि जिन दाखिल-खारिज वादों के विरूद्ध अंचल स्तर पर आपत्ति प्राप्त होती है, उसे अंचल स्तर पर केवल आपत्ति प्राप्त लिख कर उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, जिस कारण दाखिल-खारिज अपील वाद में अपीलार्थी के द्वारा केवल अंचल अधिकारी को ही पक्षकार बनाया जा रहा है. इस स्थिति में भूमि के वास्तविक विवाद का कारण पता नहीं चल पाता है. डीसीएलआर ने जारी निर्देश में कहा है कि अंचल स्तर पर जिन दाखिल-खारिज वादों के विरूद्ध आपत्ति प्राप्त होते है, उनमें आपत्तिकर्ता का पूर्ण विवरण यानी पता सहित अपने प्रतिवेदन/आदेश फलक में उल्लेख करेंगे तथा विधिवत सूचना निर्गत कर उभय पक्षों के समक्ष सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करेंगे. उन्होंने विभागीय निर्देशों से भी अवगत कराया है और उसके आलोक में दाखिल खारिज के मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: RANJEET THAKUR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >