sitamarhi news : विवाहिता के अपहरण मामले में दोषी करार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे) सह विशेष सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ पांडेय ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विवाहिता के अपहरण मामले में आरोपित व्यक्ति को दोषी करार दिया है.
डुमरा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे) सह विशेष सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ पांडेय ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विवाहिता के अपहरण मामले में आरोपित व्यक्ति को दोषी करार दिया है. दोषी पाया सुहैल अंसारी जिले के परसौनी थाना क्षेत्र के नीलामी टोला निवासी कमरुद्दीन अंसारी का पुत्र है. कोर्ट ने भादवि की धारा 366 में उसे दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई को लेकर 24 मई की तिथि मुकर्रर की गयी है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गिरजा वर्मा ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमर मिश्रा ने बहस किया.
— क्या है पूरा मामला
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