जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा सीतामढ़ी : मेजरगंज थाना क्षेत्र के डुमरी कला निवासी अधिवक्ता ठाकुर चंदन कुमार सिंह ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम बिहारी की अदालत में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. दायर मुकदमा में पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया के माध्यम से दिया […]

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा

सीतामढ़ी : मेजरगंज थाना क्षेत्र के डुमरी कला निवासी अधिवक्ता ठाकुर चंदन कुमार सिंह ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम बिहारी की अदालत में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

दायर मुकदमा में पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया के माध्यम से दिया गया यह बयान कि अगर भारत की सारी फौज भी लगा दिया जाये तो आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर सकती को आधार बनाया गया है.

कहा है कि फारूख अब्दुल्ला का यह कहना देश की सेवा का अपमान है, साथ हीं सीधे-सीधे भारत की आत्मा पर हमला है. श्री सिंह ने कहा है कि उनका यह कथन भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(2) खंड(1) के उपखंड(क) का उल्लंघन है.

जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता एवं देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख को अपने देश की सेना के ताकत का अंदाजा नहीं है या फिर उन्हें आतंकियों के ताकत पर पूरा भरोसा है, इसलिए वे एक पूर्व में संवैधानिक पद पर रहते हुए भी जो अभी गैर जिम्मेदाराना बयानों से भारत सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं. वह पड़ोसी देश के दुश्मनों को भारत की ताकत(स्थिति) को अवगत करा रहे हैं. फारूख का यह बयान राजद्रोह की श्रेणी में आता है जो संज्ञेय अपराध है.

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