जानलेवा हमला मामले में दो को 10 वर्ष कारावास

2014 में हुआ था विवाद डुमरा कोर्ट : पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मो फजलुल बारी ने शुक्रवार को जानलेवा हमला मामले में मेहसौल ओपी क्षेत्र के मेहसौल गोट वार्ड नंबर-11 निवासी मो नूर इस्लाम व मो अख्तर को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. वहीं एक-एक हजार का अर्थदंड भी लगाया गया […]

2014 में हुआ था विवाद

डुमरा कोर्ट : पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मो फजलुल बारी ने शुक्रवार को जानलेवा हमला मामले में मेहसौल ओपी क्षेत्र के मेहसौल गोट वार्ड नंबर-11 निवासी मो नूर इस्लाम व मो अख्तर को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.
वहीं एक-एक हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट ने भादवि की धारा 307, 448 व 324 में दोनों को बुधवार को दोषी करार दिया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार झा ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू राय ने बहस की. मालूम हो कि मेहसौल गोट निवासी सजरा खातून ने जख्मी अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में नगर थाना पुलिस को बयान दी थी कि पांच अप्रैल 2014 को उसके और आरोपियों के परिवार के बीच नाला साफ करने को विवाद हुआ था.
जिसको लेकर छह अप्रैल की सुबह चार बजे आरोपित उसके घर का दरवाजा पीटने लगा. जैसे ही वह दरवाजा खोली तो देखा कि सभी लोग लाठी, गड़ासा व तलवार से लैस है. सभी ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >