डुमरा कोर्ट : षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश पासवान ने गुरुवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपित नानपुर थाना क्षेत्र के नानपुर गांव निवासी मंसूर नद्दाफ व जाहिद नद्दाफ को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास सुनाया है.
साथ ही पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राधेश्याम सिंह ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार झा ने बहस की.
मालूम हो कि है कि उक्त दोनों आरोपियों ने 21 अप्रैल 2014 को 10 बजे दिन में नानपुर थाना क्षेत्र के ही नानपुर गांव निवासी बनो खातून के घर में घुस कर उसके साथ मारपीट किया तथा नाबालिग पुत्री की शादी की नीयत से अपहरण कर लिया. इस बाबत बानो खातून के द्वारा उक्त दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया. कोर्ट में दर्ज बयान में पीड़िता ने अपहरण को सत्य बताया था.
