Sheikhpura News: पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता और शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद निवासी अंजनी कुमार सिंह को बिहार सरकार के विधि विभाग ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए 'विधि पदाधिकारी' (Law Officer) नियुक्त किया है. विधि विभाग द्वारा 10 सितंबर को इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस नियुक्ति के बाद पटना हाईकोर्ट के वकीलों और बरबीघा के स्थानीय प्रबुद्धजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
वर्ष 2023 की नियमावली के तहत गठित समिति ने की अनुशंसा
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह नियुक्ति 'बिहार विधि पदाधिकारियों के वचनबद्धता नियमावली 2023' के तहत गठित उच्चस्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में की गई है. अदालतों में सरकारी मामलों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन में अंजनी कुमार सिंह की सक्रियता, गहरी विधिक समझ और लंबे अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन पर भरोसा जताया है. विधि विभाग, बिहार सरकार की ओर से 10 सितंबर को विधिवत आदेश जारी कर उनके नाम पर मुहर लगाई गई.
निगम, बोर्ड और अर्द्धसरकारी न्यायिक मामलों की मिली जिम्मेदारी
विभागीय आदेश के तहत नवनियुक्त विधि पदाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को राज्य सरकार के विभिन्न निगमों, आयोगों, स्वायत्त बोर्डों और अर्द्धसरकारी संस्थानों से संबंधित न्यायिक वादों की पैरवी और विधिक कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है. वे पटना उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक मंचों पर सरकार का मजबूती से पक्ष रखेंगे.
अधिवक्ताओं और क्षेत्र के लोगों ने दी बधाई
बरबीघा के लाल अंजनी कुमार सिंह के विधि पदाधिकारी बनने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों, बुद्धिजीवियों और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता समुदाय में हर्ष का माहौल बन गया. साथी अधिवक्ताओं और क्षेत्रवासियों ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके लंबे विधिक अनुभव से राज्य सरकार के न्यायिक मामलों के निपटारे में तेजी आएगी. सभी ने उनके सफल और उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की है.
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