चुनाव में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं

शेखपुरा : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं मिल रही है. पटना उच्च न्यायालय द्वारा एसडीओ को इस चुनाव कार्य से अलग रखने को मुख्य कारण बताया जा रहा है. इस चुनाव में 20 हजार रूपये खर्च करने की सीमा के तहत कई प्रत्याशी […]

शेखपुरा : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं मिल रही है. पटना उच्च न्यायालय द्वारा एसडीओ को इस चुनाव कार्य से अलग रखने को मुख्य कारण बताया जा रहा है. इस चुनाव में 20 हजार रूपये खर्च करने की सीमा के तहत कई प्रत्याशी ने मनमोहक नारे वगैरह तैयार कर रखे हैं तथा उसे प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर से बजाना चाह रहे हैं.

चुनाव प्रचारी की समय सीमा समाप्त होने के कुछ दिन पहले प्रत्याशियों की बेचैनी और बढ़ गयी है. इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में एसडीओ सुबोध कुमार के लाउडस्पीकर के प्रयोग सहित अन्य मामलों में हाथ खड़ा कर दिया है. वहीं निर्वाची पदाधिकारी मो. युनूस अंसारी इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हैं. उन्होंने बताया कि पोस्टर, बैनर, सभा, आयोजन आदि की अनुमति के प्रत्याशी के मांग के अनुसार कर रहे हैं.
परंतु लाउडस्पीकर सहित अन्य तरह के लाइसेंस निर्गत करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीओ ने बताया कि वे इस नगर निकाय के चुनाव कार्य से पूरी तरह अलग है. चुनाव के दौरान किये जाने वाले निरोधात्मक कार्रवाई के तहत धारा 107 की कार्रवाई एक कार्यपालक दंडाधिकारी कर रहे हैं. इस संबंध में प्रत्याशी को होने वाली कठिनाई के बारे में उनके हाथ पटना उच्च न्यायालय द्वारा बंधा हुआ है. इस बीच अधिकारियों के क्षेत्राधिकार को लेकर चल रहे खींचतान के बीच प्रत्याशी को चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं मिल सके तो कोई आ›र्य की बात नहीं कहीं जा सकती है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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