विदेशी का निबंधन अनिवार्य

शेखपुरा : दूसरे देश के नागरिक को यहां किसी के यहां ठहरने के पहले निबंधन कराना अनिवार्य होगा. ठहरने के पूर्व निबंधन नहीं कराने की सूरत में विदेशी मेहमान और उसके मेजबान को कानूनी लफड़े का सामना करना पड़ जायेगा. यह निबंधन का काम एसपी कार्यालय में किया जाता है. निबंधन ऑनलाइन भी कराया जा […]

शेखपुरा : दूसरे देश के नागरिक को यहां किसी के यहां ठहरने के पहले निबंधन कराना अनिवार्य होगा. ठहरने के पूर्व निबंधन नहीं कराने की सूरत में विदेशी मेहमान और उसके मेजबान को कानूनी लफड़े का सामना करना पड़ जायेगा. यह निबंधन का काम एसपी कार्यालय में किया जाता है. निबंधन ऑनलाइन भी कराया जा सकता है.

एसपी कार्यालय से जारी एक प्रेस नोट के अनुसार निबंधन की पूरी व्यवस्था एसपी के परिपत्र कार्यालय में है. किसी व्यक्ति विशेष के पास ठहरने के पूर्व यह अनिवार्य है कि इसके अलावा किसी होटल या रेस्टोरेंट में विदेशी को ठहराने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. अभी जिला मुख्यालय में मात्र एक होटल को यह लाइसेंस प्राप्त है.

इस नोट में होटल से भी ऐसी परिस्थिति में निबंधन करा लेने की सलाह दी गयी है ताकि किसी कानूनी पेच से बच सके.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >