Sheohar News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में 9 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज डॉ. दीपक कुमार ने अधिक से अधिक मामलों के निपटारे पर जोर दिया है. उन्होंने बताया कि लोक अदालत सस्ता, त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय प्रदान करने का प्रभावी मंच है.
समझौते के आधार पर होता है निपटारा
डॉ. दीपक कुमार ने कहा कि लोक अदालत में फैसले नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समझौता कराया जाता है. यहां दिए गए निर्णय सिविल कोर्ट की डिक्री के समान होते हैं और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती. यह प्रक्रिया पूरी तरह कम खर्चीली है और इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती.
कई प्रकार के मामलों का होगा समाधान
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ललन कुमार ने बताया कि लोक अदालत में छोटे आपराधिक मामले, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, बैंक रिकवरी और मोटर दुर्घटना से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा. लंबित मामलों में कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है.
लोगों से अधिक भागीदारी की अपील
अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने मामलों का शीघ्र निपटारा कराने के लिए लोक अदालत में भाग लें. यह मंच समय और धन दोनों की बचत करता है.
शिवहर से मनीष नंदन सिंह की रिपोर्ट
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