Sheohar News: मंडल कारा शिवहर में सोमवार को बंदियों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का मुख्य विषय "प्ली बार्गेनिंग" और "कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस (अपराधों का शमन)" रहा.
इस दौरान बंदियों को इन कानूनी प्रावधानों की उपयोगिता और उनसे मिलने वाली राहत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.
न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने पर दिया जोर
पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार पटेल ने बताया कि यह कार्यक्रम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक के निर्देशानुसार आयोजित किया गया.
उन्होंने कहा कि प्ली बार्गेनिंग और अपराधों के शमन जैसे प्रावधानों का उद्देश्य उपयुक्त मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को सरल, त्वरित और प्रभावी बनाना है, ताकि पात्र व्यक्तियों को समय पर विधिसम्मत राहत मिल सके.
मुकदमों का बोझ कम करने में मददगार
अधिवक्ता ने कहा कि ये कानूनी प्रावधान न्यायालयों पर लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के साथ-साथ अभियुक्तों को शीघ्र न्याय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
उन्होंने बंदियों को इन प्रावधानों से जुड़ी आवश्यक कानूनी जानकारी भी दी.
आगे भी होंगे जागरूकता कार्यक्रम
कार्यक्रम के दौरान पीएलवी अमित कुमार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे.
इस अवसर पर मंडल कारा के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे.
