Sheohar News: समाहरणालय स्थित उप विकास आयुक्त के कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उप विकास आयुक्त (DDC) संजय कुमार की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के सफल क्रियान्वयन एवं अद्यतन प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में डीडीसी ने योजना को जमीनी स्तर पर तीव्र गति से लागू करने और आम नागरिकों तक इसका सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए.
योजना की होगी दैनिक मॉनिटरिंग, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
योजना की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति की अब जिला स्तर पर प्रतिदिन (दैनिक) सघन मॉनिटरिंग की जाएगी.
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और संबंधित तकनीकी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सौंपे गए दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करने वाले और लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों व पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दे रही हैं भारी अनुदान
डीडीसी ने सोलर रूफटॉप पैनल स्थापना पर मिलने वाले वित्तीय अनुदान की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि लाभार्थियों को केंद्र व राज्य दोनों सरकारों की ओर से संयुक्त सब्सिडी मिल रही है:
- 1 किलोवाट सिस्टम: केंद्र सरकार से ₹30,000 और राज्य सरकार से ₹10,000 (कुल अनुदान: ₹40,000).
- 2 किलोवाट सिस्टम: केंद्र सरकार से ₹60,000 और राज्य सरकार से ₹20,000 (कुल अनुदान: ₹80,000).
- 3 किलोवाट सिस्टम: केंद्र सरकार से ₹78,000 और राज्य सरकार से ₹20,000 (कुल अनुदान: ₹98,000).
5.75% की सस्ती ब्याज दर पर ऋण सुविधा, 31 मार्च 2027 तक अतिरिक्त लाभ
डीडीसी संजय कुमार ने कहा कि इस योजना से आमजन को मुफ्त बिजली मिलने के साथ-साथ जिले में पर्यावरण संरक्षण को भी बड़ा बल मिलेगा.
उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान 31 मार्च 2027 तक के लिए प्रभावी किया गया है. सोलर पैनल स्थापित करने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए बैंकों द्वारा मात्र 5.75% की रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण (लोन) की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. योजना की विस्तृत जानकारी व ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता आधिकारिक पोर्टल www.pmsuryaghar.gov.in पर जा सकते हैं अथवा टोल-फ्री नंबर 15555 पर संपर्क कर सकते हैं. बैठक में जिले के सभी बीडीओ एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.
