दाखिल-खारिज के आवेदनों का शीघ्र निबटारा करें राजस्व कर्मचारी

शिवहर : समाहरणालय स्थित कक्ष में डीएम अरशद अजीज की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी. इस दौरान डीएम ने अंचलवार दाखिल खारिज की गहन समीक्षा की.... डीएम ने निर्देश दिया कि जिन हलकों में दाखिल खारिज का आवेदन लंबित है. वहां के राजस्व कर्मचारी तीव्र गति से लंबित दाखिल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 29, 2019 2:06 AM

शिवहर : समाहरणालय स्थित कक्ष में डीएम अरशद अजीज की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी. इस दौरान डीएम ने अंचलवार दाखिल खारिज की गहन समीक्षा की.

डीएम ने निर्देश दिया कि जिन हलकों में दाखिल खारिज का आवेदन लंबित है. वहां के राजस्व कर्मचारी तीव्र गति से लंबित दाखिल खारिज के आवेदनों का निष्पादन करें. डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि राजस्व कर्मचारी के रजिस्टर टू की निरंतर जांच करें. कहा कि भूमि के दाखिल खारिज के बाद अभिलेख पंजी में दाखिल खारिज किया गया है कि नहीं इसकी भी जांच करें.
कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज के लिए जो प्रतिवेदन दिया जाता है. उसकी भी जांच सीओ अपने स्तर से करें. मौके पर अपर समाहर्ता शंभू शरण,शिवहर सीओ रविरंजन जमैयार, डुमरी कटसरी सीओ मनीष कुमार समेत अन्य मौजूद थे.
आधार सिडिंग नहीं रहने पर नहीं मिलेगा राशन: शिवहर. अनुमंडल पदाधिकारी आफाक अहमद की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की एक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जन वितरण प्रणाली के कार्यों को सुचारु रूप से संचालन हेतु उपस्थित सदस्यों व जनप्रतिनिधियों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई.
एसडीओ आफाक अहमद द्वारा बताया गया कि पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है. वही अपात्र परिवारों को चिह्नित करते हुए उनके राशन कार्ड को रद्द करने की भी कार्रवाई की जायेगी.वैसे सरकारी सेवक जिनके द्वारा अपात्र रहने के बावजूद राशन कार्ड धारित कर सामग्रियों का उठाव किया जा रहा हैं.
अविलंब अपना राशन कार्ड अनुमंडल कार्यालय में जमा करा दें. ताकि उनके राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके. अपात्रता के बावजूद सामग्री प्राप्त करने का दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध निलाम पत्र दायर कर वसूली की कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी. ऐसे लाभुक जिनका आधार संख्या राशन कार्ड लिंक नहीं हो सका है.
वेअविलंब अपना आधार कार्ड की छाया प्रति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करावें, ताकि उनका आधार सिडिंग हो सके. अन्यथा पॉस मशीन अधिष्ठापन के बाद आधार सिडिंग नहीं रहने की स्थिति राशन प्राप्त नहीं हो सकेगा.