शिवसागर के बड्डी में साहिल के शिकारी को वन विभाग ने दबोचा, मांस व कांटा भी बरामद

SASARAM NEWS.बड्डी थाना क्षेत्र के दर्शनडीह गांव में वन विभाग की टीम ने शनिवार की शाम साहिल वन्य जीव के शिकार के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शिकारी की पहचान गांव निवासी अक्षय पासी के रूप में की गयी है.

बड्डी थाना क्षेत्र के वन विभाग ने सूचना पर की कार्रवाई, आरोपित से पूछताछ जारी

मांस तस्करी गिरोह का पता लगाने में जुटी पुलिस

सासाराम ग्रामीण.

बड्डी थाना क्षेत्र के दर्शनडीह गांव में वन विभाग की टीम ने शनिवार की शाम साहिल वन्य जीव के शिकार के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शिकारी की पहचान गांव निवासी अक्षय पासी के रूप में की गयी है. डीएफओ स्टालिन फिडल के कुमार ने बताया कि वन विभाग को सूचना मिली थी कि बड्डी थाना क्षेत्र के दर्शनडीह गांव में साहिल वन्य जीव का शिकार कर उसके मांस की बिक्री की जा रही है. सूचना मिलते ही विशेष टीम मौके पर पहुंची और एक आरोपित को रंगे हाथों पकड़ लिया गया. वनपाल विनय राम के अनुसार आरोपित के पास से साहिल का मांस, कांटा और शिकार में प्रयुक्त हथियार बरामद किये गये हैं. इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि वन्य जीवों के शिकार से जुड़े इस गंभीर मामले की गहराई से जांच की जा रही है. फिलहाल गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ की जा रही है, ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा सके. साथ ही संगठित तस्करी की संभावना को देखते हुए जांच और तेज कर दी गयी है.अधिकारियों ने बताया कि साहिल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्राणी है, जिसका शिकार करना गंभीर अपराध है. इसके लिए अधिकतम सात वर्ष तक कारावास का प्रावधान है. वन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसे मामलों की सूचना तुरंत विभाग को दें.

तीन वर्ष पूर्व चेनारी में बरामद हुआ था काले हिरण का मांस व सींग

कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. सितंबर 2023 में चेनारी थाना परिसर में खड़ी एक स्कॉर्पियो से काले हिरण का सींग और पांच किलो मांस बरामद किया गया था. इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभु कुमार -टू वे चेनारी थाना क्षेत्र के पेवंदी गांव निवासी शबाब अनवर, सिराजुदौला बेग व रब्बे हजाम, लांजी गांव निवासी अन्ना खां और कलाम बेग के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी.

थानाध्यक्ष पर हुई थी कार्रवाई

काले हिरण मामले में बरामदगी के बाद तत्कालीन डीआइजी नवीन चंद्र झा ने चेनारी थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 को पहले निलंबित किया था. बाद में विभागीय अनुशंसा के आधार पर उन्हें एक फरवरी 2024 को बर्खास्त कर दिया था.

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By Vikash Kumar

Vikash Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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