Sasaram News : पीडीएस दुकानों का नहीं बढ़ा आवंटन, अब लाभुकों की संख्या कम करने की तैयारी

जिले में वर्ष 2022 से अब तक करीब 1.10 लाख लाभुकों का नया राशन कार्ड बनाया गया था. इसके अलावा पुराने राशन कार्ड में छुटे कई लाभुकों का नाम जोड़ा भी गया था.

सासाराम सदर. जिले में वर्ष 2022 से अब तक करीब 1.10 लाख लाभुकों का नया राशन कार्ड बनाया गया था. इसके अलावा पुराने राशन कार्ड में छुटे कई लाभुकों का नाम जोड़ा भी गया था. ऐसे में लाभुकों की संख्या तो बढ़ गयी. लेकिन, उसके अनुपात पीडीएस दुकानदारों के राशन आवंटन में बढ़ोतरी नहीं की गयी. इससे दुकानदारों की चिंता बढ़ गयी थी. हालांकि, आवंटन बढ़ाने के लिए अधिकारी प्रक्रिया कर रहे थे, लेकिन बढ़ोतरी नहीं हो सकी थी. आवंटन नहीं बढ़ने से पीडीएस दुकानदार जैसे-तैसे लाभुकों के बीच अनाज का वितरण कर उनका भरपाई करते थे. लेकिन, जैसे ही विभाग ने पीडीएस के अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड रद्द करने के लिए चिह्नित करना शुरू किया है, तो पीडीएस दुकानदारों व अधिकारियों को भी राहत मिली है. अन्यथा अधिकारी व दुकानदारों को लाभुकों से कई आरोप-प्रत्यारोप सुनने को मिलते थे. खाद्य व आपूर्ति विभाग इ-केवाईसी के माध्यम से वैसे लाभुकों का पहचान कर रहे हैं, जो पीडीएस दुकान से अनाज भी उठाते है और पीएम किसान योजना के अलावा कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी लाभ लेते हैं. वहीं, कई चारपहिया व अधिक ढाई एकड़ से ज्यादा भूमि वाले लाभुक भी पीडीएस का लाभ ले रहे हैं. ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द करने के लिए विभाग चिह्नित कर रहा है. अब तक सासाराम अनुमंडल में 21500 लाभुकों को चिह्नित किया गया है. उनका कार्ड रद्द करने की तैयारी चल रही है. अब पात्र लाभुकों को अनाज उठाव में मिलेगी राहत पीडीएस दुकानों पर आवंटन कम मिलने और कार्ड धारकों की संख्या ज्यादा होने के कारण सभी लाभुकों को भी आवश्यकता अनुसार राशन नहीं पाता था. लेकिन, विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय से जिले में 70 से 75 हजार राशन कार्ड रद्द होने की संभावना है. इससे जो पात्र लाभुक हैं उन्हें दुकान से आसानी से और पर्याप्त राशन मिल जायेगा. क्या कहते हैं अधिकारी जिले में कई अपात्र लाभुक पीडीएस दुकानों से राशन उठा रहे थे. उनका विभाग से मिले निर्देशानुसार चिह्नित किया जा रहा है. अपात्र लाभुकों को अपना राशन कार्ड विभाग के पोर्टल पर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है. अगर वैसे लाभुक अपना कार्ड सरेंडर नहीं करते है, तो उस स्थिति में उनसे जुर्माना वसूला जायेगा. आशुतोष रंजन, अनुमंडलाधिकारी सासाराम

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