यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया ट्रैफिक नियमों का पाठ

Sasaram news. सासाराम यातायात पुलिस ने शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर शुक्रवार को स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया. इस दौरान यातायात से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गयीं.

शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर बच्चों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी फोटो-36- पोस्ट ऑफिस चौक पर बच्चों को जागरूक करते यातायात इंस्पेक्टर. प्रतिनिधि, सासाराम ग्रामीण सासाराम यातायात पुलिस ने शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर शुक्रवार को स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया. इस दौरान यातायात से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गयीं. इस संबंध में ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के प्रति विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा. इससे बच्चे जागरूक होंगे. इसी कड़ी में शुक्रवार को छात्रों को यातायात संकेतों, विद्युत सिग्नल, यातायात जवानों के हाथ के संकेतों, चालकों के संकेतों के बारे में बताया गया. जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर दुर्घटना के प्रमुख कारणों की जानकारी देकर उसके निदान के उपाय भी बताये गये. उन्होंने बताया कि बाइक चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट की उपयोगिता के बारे में बताया गया. वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन उपयोग नहीं करने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन नहीं चलाने, वाहन में स्पष्ट नंबर अंकित कराने को समझाया गया. साथ ही वाहन में आवश्यक दस्तावेज जैसे चालक लाइसेंस, बीमा, आरसी बुक, प्रदूषण प्रमाणपत्र, परमिट आदि की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गयी. इंस्पेक्टर ने बताया कि वाहन चलाने के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही जैसे नशा कर वाहन चलाना, तेज रफ्तार , ओवरलोड, असुरक्षित ओवरटेक, थकान में वाहन चालन, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने, बगैर इंडिकेटर वाहन को दाहिने बाएं मोड़ने से होने वाली क्षति के बारे में जानकारी दी गयी. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम भी बताये गये. ओवर स्पीड में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना सड़क दुर्घटना का कारण बन जाते हैं, जिसके बारे में चालकों को सजग रहना चाहिए. सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों की पूरी पालना करनी चाहिए. कार व हलके वाहन चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग करने की सलाह देते हुए अपनी लेन में वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया गया. सड़क दुर्घटनाओं में गिरावट दर्ज करने के लिए पुलिस द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार के नशे की हालत में कभी वाहन ना चलाएं. स्कूली बच्चों को समझाया गया कि 18 वर्ष के होने से पहले हमें व्हीकल नहीं चलाना चाहिए. 18 वर्ष के होने उपरांत ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाएं. मौके पर सुभाष कुमार, अमरनाथ कुमार, छात्रों संत पॉल स्कूल के कक्षा नौ के आदर्श कुमार, वर्ग आठ के समृद्ध सिंह, कक्षा सात के हिमांशु सिंह व रणवीर सिंह आदि शामिल थे.

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Published by: Anurag sharan

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