जाति, निवास व आय प्रमाणपत्र के लिए नये नियम लागू, लोगों को हो सकती है परेशानी

SASARAM NEWS.निवास, जाति और आय प्रमाणपत्र बनाने के लिए सरकार की ओर से पांच मार्च 2026 से सर्विस प्लस वेबसाइट में आवश्यक बदलाव किया गया है. इसके तहत अब इन प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए आधार कार्ड के साथ एक अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य कर दिया गया है.

सर्विस प्लस पोर्टल में बदलाव के बाद आधार के साथ अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य

छात्र-छात्राओं व अभिभावकों ने नियम को जटिल बताते हुए जतायी नाराजगी

प्रतिनिधि, संझौली

निवास, जाति और आय प्रमाणपत्र बनाने के लिए सरकार की ओर से पांच मार्च 2026 से सर्विस प्लस वेबसाइट में आवश्यक बदलाव किया गया है. इसके तहत अब इन प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए आधार कार्ड के साथ एक अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य कर दिया गया है. नये नियम लागू होने के बाद लोगों को प्रमाणपत्र बनवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. सरकार के निर्देशानुसार निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदक को आधार कार्ड के साथ खतियान, राजस्व अभिलेख, दान पत्र या भूमि से संबंधित दस्तावेज देना होगा. इसके अलावा राशनकार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र या अन्य राजस्व अभिलेख भी मान्य होंगे. वहीं जाति प्रमाणपत्र के लिए खतियान, राजस्व अभिलेख, दान पत्र या भूमि संबंधी दस्तावेज अथवा अन्य संबंधित प्रमाणपत्र देना आवश्यक होगा. आय प्रमाणपत्र के लिए पेंशन पर्ची, बैंक पासबुक, आयकर रिटर्न या अन्य आय से संबंधित अभिलेख देना होगा.

क्या बोले छात्र-छात्राएं व अभिभावक

जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जारी नये निर्देशों पर छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की है. छात्र विमलेश कुमार, सोहन कुमार, विपुल चौधरी और छात्राएं रेखा गुप्ता, मुन्नी कुमारी, नीलम कुमारी और बेबी कुमारी सहित कई विद्यार्थियों ने बताया कि मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद अब तक उन्हें वोटर आइकार्ड नहीं मिला है. बीएलओ द्वारा मतदान के समय पर्ची दी जाती है, जिसके आधार पर वे मतदान करते हैं. ऐसे में वोटर आइकार्ड उपलब्ध कराना उनके लिए मुश्किल है. वहीं अभिभावक देव मुनि तिवारी, धर्मेंद्र पंडित, राजमोहन खरवार और चंदेश्वर तातो ने कहा कि सरकार के नये निर्देश के अनुसार सभी दस्तावेज जुटाना काफी कठिन काम है. उन्होंने कहा कि इन प्रमाणपत्रों को बनवाने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाना चाहिए.

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Author: ANURAG SHARAN

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