एक ही बाइक पर बैठे थे चार नाबालिग, एसडीएम ने सीधे भेजा थाना

SASARAM NEWS.बिक्रमगंज थाना चौक पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी की स्थिति बन गयी जब एक ही बाइक पर सवार चार नाबालिग किशोर तेज रफ्तार में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गुजर रहे थे.उसी दौरान वहां से गुजर रहे अनुमंडलाधिकारी प्रभात कुमार की नजर बाइक पर पड़ी.

बिक्रमगंज थाना चौक के पास का मामला, पूछताछ के बाद थाने से छूटे नाबालिग, बाइक जब्त

अभिभावकों को भरना होगा 25,000 हजार का जुर्माना या जाना होगा तीन महीने जेल

बिक्रमगंज .

बिक्रमगंज थाना चौक पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी की स्थिति बन गयी जब एक ही बाइक पर सवार चार नाबालिग किशोर तेज रफ्तार में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गुजर रहे थे.उसी दौरान वहां से गुजर रहे अनुमंडलाधिकारी प्रभात कुमार की नजर बाइक पर पड़ी. उन्होंने तुरंत वाहन को रुकवाया और सुरक्षा गार्ड को निर्देश देकर चारों किशोरों को बाइक सहित थाने भेज दिया. प्रशासन की इस कार्रवाई से मौके पर सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश गया.थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि अनुमंडलाधिकारी के निर्देश पर बाइक (नंबर बीआर 45 एफ 9360) को जब्त कर इसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय को भेज दी गयी है. अब मोटरयान निरीक्षक द्वारा जुर्माना निर्धारित कर वाहन मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा.

वाहन मालिक को भेजा जायेगा नोटिस

जिला परिवहन कार्यालय में तैनात मोटरयान निरीक्षक गुड्डू कुमार ने बताया कि सोमवार को उस बाइक पर जुर्माना निर्धारण की कार्रवाई कर वाहन मालिक को नोटिस भेजा जायेगा. निर्धारित समय पर जुर्माना जमा नहीं करने पर वाहन मालिक के खिलाफ तीन माह तक की सजा का भी प्रावधान है.

नाबालिगों के वाहन चलाने के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

अनुमंडलाधिकारी प्रभात कुमार ने कहा है कि सड़कों पर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना लगातार दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनता जा रहा है, इसलिए ऐसे मामलों में अब सख्त कार्रवाई की जायेगी.उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नाबालिग अवस्था में वाहन चलाने से हर हाल में रोकें, अन्यथा भविष्य में और कठोर कदम उठाये जायेंगे.एसडीएम ने बताया कि शांति समिति की बैठकों में भी लगातार नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की शिकायतें मिल रही हैं. इस पर नियंत्रण के लिए शीघ्र ही विशेष अभियान चलाया जायेगा, ताकि सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.

क्या कहते हैं नियम और कानून

जिला परिवहन कार्यालय के यातायात निरीक्षक गुड्डू कुमार ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा बाइक या अन्य मोटर वाहन चलाना पूरी तरह गैरकानूनी है. उन्होंने कहा कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(ए) के तहत वाहन मालिक या अभिभावक को जिम्मेदार माना जाता है. इस प्रावधान के तहत अभिभावक या वाहन मालिक पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन एक वर्ष तक रद्द भी किया जा सकता है. वहीं, पकड़े गये नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किया जायेगा.उन्होंने यह भी बताया कि बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग (एक बाइक पर दो से अधिक सवारी) और बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर अलग-अलग जुर्माने का भी प्रावधान है.प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.

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By Vikash Kumar

Vikash Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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