दहेज हत्या मामले में पांचों अभियुक्त दोषी करार
SASARAM NEWS. शुक्रवार को हत्या से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने पति, सास,ससुर समेत पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.
सासाराम कोर्ट. शुक्रवार को हत्या से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने पति, सास,ससुर समेत पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अभियुक्तों में पति सत्येंद्र राम, उमाशंकर राम, जितेंद्र राम, सोनम कुमारी और देवंती देवी शामिल है. सभी अभियुक्त चेनारी थाना अंतर्गत ग्राम रामगढ़ के निवासी हैं. इस मामले के अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सूचक प्रवेश राम, निवासी ग्राम सरही धनाव, थाना नवीनगर ने अपनी पुत्री काजल कुमारी की शादी 2021 में सत्येंद्र राम के साथ की थी. शादी के बाद से ही सभी अभियुक्त सूचक की पुत्री को दहेज में बाइक व एक लाख रुपये के लिए प्रताड़ित करते थे. दहेज कि मांग पूरी न होने पर अभियुक्तों ने 22 सितंबर 2023 को काजल कुमारी कि हत्या कर साक्ष्य छुपाने के नियत से शव को जला दिया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई थी. जिन्होंने घटना का समर्थन किया था. कोर्ट सजा के बिंदु पर 14 अक्तूबर को सुनवाई करेगी.
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