Saran News : दो चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में सूरज यादव को उम्रकैद
Saran News : दाउदपुर थाना अंतर्गत दो चचेरे भाइयों की हत्या के सनसनीखेज मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17 संदीप पटेल की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया.
छपरा (कोर्ट). दाउदपुर थाना अंतर्गत दो चचेरे भाइयों की हत्या के सनसनीखेज मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17 संदीप पटेल की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. इस मामले में सीतलपुर निवासी सूरज यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा, धारा 201/34 (साक्ष्य मिटाने) के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है. अभियोजन के अनुसार, घटना का मूल कारण सूरज यादव की एक रिश्तेदार लड़की से मृतक सत्येंद्र साह का प्रेम संबंध था. इसी रंजिश में 24 फरवरी 2011 को सत्येंद्र साह व उसके चचेरे भाई संजय साह की हत्या कर दी गयी थी.
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