सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गई और शिकायत का निवारण किया. लोक शिकायत के कुल 14 मामलों की सुनवाई की गई जिसमें 5 मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया तथा शेष 9 मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.
डीएम ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है. लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी. उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के थे अधिकांश मामले
शुक्रवार को जनता दरबार में उपस्थित सभी 96 लोगों की समस्या को जिलाधिकारी ने सुना तथा कार्रवाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया. जनता दरबार में अधिकांश मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के थे. अन्यान्य मामलों के तहत शिक्षा, आईसीडीएस, भूअर्जन, डीसीएलआर, सिविल सर्जन तथा डी एस एस से संबंधित मामले भी थे , जिनका एक एक करके निष्पादन किया जा रहा है.
सभी आवेदनों के संदर्भ में समस्या के निराकरण के लिये कार्रवाई का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया.
