Saran News : अवैध रूप से बिजली जलाते पकड़े गये चार लोगों पर जुर्माना
अवैध रूप से बिजली जला रहे चार लोगों के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभागीय टीम ने छापेमारी कर इन सभी को रंगे हाथों पकड़ा और उन पर भारी जुर्माना लगाया.
परसा. स्थानीय थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में अवैध रूप से बिजली जला रहे चार लोगों के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभागीय टीम ने छापेमारी कर इन सभी को रंगे हाथों पकड़ा और उन पर भारी जुर्माना लगाया. इस संबंध में बिजली विभाग के जेई हरिशंकर पासवान ने स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी में चार लोगों को आरोपित किया गया है. जो अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे. इन पर निम्नलिखित जुर्माना लगाया गया है. लतरहिया गांव निवासी राजगीर राय के पुत्र टुनटुन राय पर 18.529 गोपाल रॉय का पुत्र चंदेश्वर राय पर 18.996 बहलोलपुर गांव निवासी कुष्णा शर्मा का दीपक कुमार शर्मा पर 15.706 मारर गांव निवासी रामप्रीत चौधरी का पुत्र अशोक चौधरी पर 20.586 जुर्माना लगाया गया है. बिजली विभाग लगातार अवैध रूप से बिजली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है. जेइ हरिशंकर पासवान ने कहा कि बिना किसी अनुमति के बिजली जलाना गैरकानूनी है और इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता है. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे वैध तरीके से बिजली कनेक्शन लें और अवैध रूप से बिजली उपयोग करने से बचें. पुलिस की कार्रवाई जारी बिजली चोरी के इस मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पकड़े गये आरोपियों से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जायेगी. स्थानीय प्रशासन ने भी सख्त हिदायत दी है कि जो भी इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाया जायेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. जनता से अपील बिजली विभाग और प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे बिजली चोरी जैसी गतिविधियों से बचें और यदि कहीं अवैध रूप से बिजली जलाने की जानकारी मिले तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें.
बिजली चोरी के संदेह पर जेइ ने की छापेमारी
मकेर. थाना क्षेत्र के डीही गांव में बिजली चोरी के संदेह पर जेइ अंकित के नेतृत्व दर्जनों घरों में छापेमारी की गयी. छापेमारी में डीही निवासी सुमिन्द्र राय के द्वारा एलटी से टोका फंसा कर बिजली चोरी की जा रही थी. इसको लेकर जेइ द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. इसमें वर्तमान में 21 हजार चार सौ 62 रुपये तथा पूर्व से बकाया 42 हजार एक सौ 66 रुपये आर्थिक दंड की कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
