दारोगा-सिपाही हत्याकांड में सात अभियुक्तों पर संज्ञान

छपरा(कोर्ट) : तीन महीना पूर्व मढ़ौरा में एसआइटी के दारोगा मिथिलेश कुमार साह व सिपाही फारूक आलम की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने तथा उनके सरकारी हथियार को लूट लेने के मामले में बनाये गये सात अभियुक्तों पर सीजेएम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है. गुरुवार को व्यवहार न्यायालय की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नूर […]

छपरा(कोर्ट) : तीन महीना पूर्व मढ़ौरा में एसआइटी के दारोगा मिथिलेश कुमार साह व सिपाही फारूक आलम की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने तथा उनके सरकारी हथियार को लूट लेने के मामले में बनाये गये सात अभियुक्तों पर सीजेएम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है. गुरुवार को व्यवहार न्यायालय की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नूर सुलताना ने दोहरे हत्या में दर्ज मढ़ौरा थाना कांड संख्या 596/19 में जिन सात अभियुक्तों पर संज्ञान लिया है.

उनमें जिप अध्यक्ष मीना अरुण, उनके पति अरुण कुमार सिंह, शत्रुघ्न सिंह, अनिल गिरि, मनोरंजन सिंह उर्फ गोलू मुखिया, रजनीश कुमार सिंह उर्फ भुअर सिंह और विजय विहारी शर्मा शामिल हैं. सीजेएम ने उपरोक्त अभियुक्तों पर भादवि की धारा 147, 148, 149, 123,326 349, 332,353,307, 302, 504, 120 बी /34 एवं शस्त्र अधिनियम की कई धाराओं के तहत संज्ञान लिया है.
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि मामले में अनुसंधान कर्ता द्वारा दाखिल की गयी केश डायरी व आरोप पत्र तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम द्रष्टया मामला बनता पाकर अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लिया जाता है. ज्ञात हो कि 20 अगस्त की संध्या सशस्त्र अपराधियों ने एसआइटी की टीम पर हमला कर एक दारोगा व सिपाही की हत्या कर दी थी. वहीं दो अन्य को जख्मी कर सरकारी हथियार को लूट कर ले गये थे.

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