एनडीपीएस एक्ट में दो को पांच साल की कैद

छपरा (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने बनियापुर थाना कांड संख्या 14/15 की एनडीपीएस वाद संख्या 2(ए)/ 13 के दो आरोपितों को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. गुरुवार को न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से […]

छपरा (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने बनियापुर थाना कांड संख्या 14/15 की एनडीपीएस वाद संख्या 2(ए)/ 13 के दो आरोपितों को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है.

गुरुवार को न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से दोनों आरोपितों के पक्ष से मनोज कुमार सिंह ने बहस की, तो वहीं सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने आरोपितों को कड़ी सजा देने का आग्रह किया.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित कुजहा के ग्राम कुजहा परगिरवा जिला बेतिया निवासी रामाकांत चौधरी और थाना- लालबाग ग्राम-मुर्शीदाबाद जिला पश्चिम बंगाल निवासी राणा साहा को एनडीपीएस एक्ट में पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास तथा पचास-पचास हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
विदित हो कि बनियापुर थानाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद ने 20 जनवरी 2013 को गुप्त सूचना के आधार पर सहजीतपुर से छपरा आने वाले रोड पर बनियापुर ब्लॉक के सामने एक मैजिक गाड़ी की तलाशी के क्रम में दोनों आरोपितों को 15 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में उन्होंने एनडीपीएस एक्ट में दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >