छपरा (कोर्ट) : व्यवहार न्यायालय के जिला जज एवं एडीजे द्वितीय ने तीन पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में सदेह उपस्थित हो स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर क्यों न उनके विरुद्ध विधिनुकूल कार्रवाई की जाये.
जिला जज बेनीमाधव पांडे ने मशरक थाने में दर्ज कांड संख्या 260/19 में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका में सुनवाई के लिए कांड के आइओ से केस डायरी की मांग की थी. इसको लेकर आइओ को रिमाइंडर भी भेजा गया परंतु आइओ ने डायरी को प्रस्तुत नहीं की.
वहीं एडीजे द्वितीय ब्रजेश कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 24/19 और भगवान बाजार थाना कांड संख्या 303/19 में दाखिल जमानत याचिका में सुनवाई को लेकर आइओ से केस डायरी को प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. इसको लेकर दोनों आइओ को रिमाइंडर भी भेजा परंतु दोनों ने डायरी प्रस्तुत नहीं दी. तब उक्त आदेश दिया गया है और कार्रवाई करने की बात कही गयी है.
