हिंगोरा मामले के आरोपित की जमानत याचिका स्थानांतरित

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के अरबपति व्यवसायी पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण के बाद फिरौती लेकर छोड़े जाने के मामले में बनाये गये आरोपित की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई की गयी. मामले के आरोपित वैशाली विदुपुर के मथुरा निवासी धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा के जमानत आवेदन संख्या 818/19 में […]

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के अरबपति व्यवसायी पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण के बाद फिरौती लेकर छोड़े जाने के मामले में बनाये गये आरोपित की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई की गयी. मामले के आरोपित वैशाली विदुपुर के मथुरा निवासी धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा के जमानत आवेदन संख्या 818/19 में अधिवक्ता बीरेश कुमार चौबे ने पक्ष में बहस की.

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज ने आवेदन को आगे की सुनवाई के लिए एडीजे प्रथम उदय कुमार उपाध्याय के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है. विदित हो कि सोहैल के अपहरण मामले में दर्ज नयागांव थाना कांड संख्या 111/13 में पुलिस ने आरोपित को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था. आरोप है कि अभियुक्त कुख्यात अपराधी व अपहरण का मास्टरमाइंड चंदन सोनार का चालक है.
आरोप है कि सोहैल को गुजरात के नानीदमन से अपहरण के बाद जिस वाहन से छपरा के नयागांव थाना क्षेत्र के चतुरपुर गांव निवासी रंजीत सिंह के घर लाया गया उस वाहन को धर्मा ही चला रहा था. मामले की जांच कर रही सीआइडी की टीम ने धर्मा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए उसे आरोपित बनाया है.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >