Samastipur News:कल्याणपुर पीएचसी में हुये वित्तीय अनियमितता की हुई जांच

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच बुधवार को सिविल सर्जन द्वारा गठित टीम के द्वारा की गयी.

Samastipur News:समस्तीपुर : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच बुधवार को सिविल सर्जन द्वारा गठित टीम के द्वारा की गयी.विदित हो कि कल्याणपुर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. वृष्केत कुमार ठाकुर ने सिविल सर्जन से कल्याणपुर पीएचसी के निर्वतमान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मो. हैदर के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी. कहा गया था कि ए श्रेणी की प्रचारिका राधा रूण मातृत्व अवकाश का आवेदन 4 अगस्त 2025 को देकर छुट्टी पर चली थी. बताया गया कि मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद कार्यालय में योगदान करने के बाद मातृत्व अवकाश की छुट्टी सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति उपरांत ही वेतन भुगतान करने का प्रावधान है. लेकिन तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मो. हैदर ने कार्यालय पर दबाव देकर बिना छुट्टी स्वीकृत कराये लगातार अगस्त 2025 से वेतन का भुगतान अवैध ढंग से किया गया है. श्री ठाकुर ने सीएम को दिये शिकायत पत्र में कहा कि 6 अक्टूबर को सिविल सर्जन ने पत्रांक 3705 के तहत उन्हें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी-सह निकासी एवं व्यय पदाधिकारी बनाया था. दूसरी ओर वित्त विभाग के 21 अक्टूबर के पत्रांक 11074 के अनुसार छठ पर्व को देखते हुए अक्टूबर माह का वेतन अग्रिम रूप से 21 अक्टूबर से भुगतान करने का आदेश था. एचआरएमएस पोर्टल पर पूर्व माह के वेतन सूची में नाम रहने के कारण जानकारी नहीं रहने व भूल से उनके द्वारा ओटीपी दे दिया गया था. बाद में जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि पूर्व प्रभारी द्वारा दबाव बनाकर वेतन भुगतान कराया गया था, जिसे वित्तीय अनियमितता माना गया है. सिविल सर्जन की मामले को गंभीरता से लेते हुये 11 नवंबर 2025 को चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी. जांच कमेटी के अध्यक्ष रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राणा विश्व विजय सिंह बनाये गये थे. वहीं जांच कमेटी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उजियारपुर के प्रभारी चिकित्सा राजीव कुमार सिंह, सदर अस्पताल के उच्च वर्गीय लिपिक धरबिन्द पासवान, सदर अस्पताल के लेखापाल अमित कुमार सदस्य बनाये गये हैं. जांच कमेटी के द्वारा मामले की आज जांच की गयी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हो सकेगा.विदित हो कि कल्याणपुर पीएचसी के प्रभारी पदाधिकारी डॉ. वृष्केत कुमार ठाकुर ने सिविल सर्जन के आदेश पर डॉ. मो. हैदर को सिविल सर्जन कार्यालय में योगदान देने के लिए 13 अक्टूबर 2025 को ही कल्याणपुर पीएचसी से विरमित करने का आदेश जारी किया गया था. साथ ही उन्हें पत्र निर्गत की तिथि से सिविल सर्जन कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था.

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