Samastipur News: समस्तीपुर : जिले के विद्यालयों में आंतरिक समिति का गठन किया जायेगा. यह समिति शिक्षण संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा, शिकायतों के निस्तारण और न्याय करने का महत्वपूर्ण माध्यम होगी. देश के सभी विद्यालय, सरकारी, गैर-सरकारी, निजी, अनुदानित या किसी भी प्रबंधन के तहत संचालित कार्यालय जहां महिलाओं सहित 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य किया गया है. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति में कम से कम चार सदस्य होने चाहिए, जिसमें अध्यक्ष पद किसी वरिष्ठ महिला कर्मचारी को दिया जाना अनिवार्य है. दो अन्य कर्मचारी सदस्य तथा एक बाहरी सदस्य, जो महिला अधिकार, कानूनी सेवाओं या सामाजिक कार्य से जुड़े हों, को शामिल किया जाना चाहिए. लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच, रोकथाम तथा जागरूकता गतिविधियों का संचालन करती है. सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया आदेश में सभी शैक्षणिक संस्थानों को समिति का गठन कर उसकी जानकारी निर्धारित पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया.
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