Samastipur News:समस्तीपुर : रेलवे सुरक्षा बल ने समस्तीपुर मंडल के रेल यात्रियों व आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया. इस अभियान का उद्देश्य लोगों को रेल यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना था. हायाघाट स्टेशन पर उपनिरीक्षक व आरक्षी ने हायाघाट स्टेशन पर यात्रियों और स्थानीय लोगों को जागरूक किया. उन्होंने बताया कि ट्रेनों पर पत्थर फेंकना, बिना टिकट यात्रा करना और चलती ट्रेन की चेन खींचना एक दंडनीय अपराध है. यदि उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत स्टेशन मास्टर या पुलिस को सूचित करें. रेलवे अधिनियम की धारा 152 के तहत ट्रेन पर पत्थर फेंकना एक गंभीर अपराध है. ऐसा करने वाले को 10 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह कृत्य यात्रियों की जान को खतरे में डालता है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए कठोर कानूनी प्रावधान है. इस अभियान का लक्ष्य रेल सुरक्षा के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना और एक सुरक्षित रेल वातावरण का निर्माण करना है. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने का सुझाव दिया गया ताकि उन्हें भी नुकसान से बचाया जा सके.
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