समस्तीपुर . बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की मतगणना को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से विधि व्यवस्था संबंधित समीक्षात्मक बैठक की. उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये. मतगणना का कार्य 14 नवंबर 2025 को सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ होकर समाप्ति तक अनवरत चलेगा.मतगणना स्थल, समस्तीपुर कॉलेज, पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष योजना बनाई गई है. समस्तीपुर कॉलेज से 100 मीटर पश्चिम, कन्हैया चौक पेट्रोल पंप के पास मुख्य ड्रॉप गेट बनाया गया है. यहां केवल वैध पहचान पत्र धारकों को ही पैदल अंदर जाने की अनुमति मिलेगी.कन्हैया चौक ड्रॉप गेट से किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी. सभी को अपने वाहन हाउसिंग बोर्ड के चिन्हित पार्किंग स्थल पर पार्क करने होंगे. रोसड़ा की ओर से आने वाले भी चांदनी चौक से उत्तर बांध रोड पकड़कर हाउसिंग बोर्ड मैदान में पार्किंग करेंगे और वहां से पैदल ड्रॉप गेट तक पहुंचेंगे.समस्तीपुर की ओर से आने वाले निर्वाची पदाधिकारी,संलग्न पदाधिकारी अपने वाहन समस्तीपुर कॉलेज के मुख्य द्वार से उत्तर-पश्चिमी बाउंड्री के अंदर खाली मैदान में पार्क करेंगे.केवल प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के वाहनों को ही कॉलेज के मुख्य द्वार के अंदर जाने की अनुमति होगी.पार्किंग का प्रभार उत्तम कुमार और विक्रांत विक्रम मोटर यान निरीक्षक काे दिया गया है. ये सभी पार्किंग स्थलों के सुरक्षित संचालन के लिए प्रभारी रहेंगे. यातायात व्यवस्था में हुए कई बदलाव मतगणना दिवस पर यातायात व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. बहादुरपुर पेट्रोल पंप से पूर्व तिराहे के आगे समस्तीपुर कॉलेज तक केवल मतगणना कर्मी, पदाधिकारी और मीडिया कर्मियों के वाहन को ही जाने की अनुमति होगी.मगरदही घाट से बाजार की ओर आम नागरिकों, प्रत्याशियों, समर्थकों और किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा. प्रत्याशी, समर्थक और मतगणना अभिकर्ता मगरदही घाट से मोक्ष धाम मंदिर, धम्मक चौक होते हुए हाउसिंग बोर्ड मैदान तक पहुंचेंगे. भारी वाहनों पर रोक समस्तीपुर-रोसड़ा पथ पर मगरदही घाट से बिशनपुर चौक तक 14 नवंबर 2025 को भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. मगरदही घाट से बांध रोड होते हुए अधिकतर वाहनों का मूवमेंट होगा, जिसकी व्यवस्था डीएसपी यातायात आशीष राज सुनिश्चित करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध डीएम और एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतगणना हॉल में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप या कोई भी ऑडियो,वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण शामिल है, पूर्णतः वर्जित है. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को गहन जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य व आपातकालीन व्यवस्था सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मतगणना नियंत्रण कक्ष के पास एक और मुख्य द्वार पर एक, कुल दो एम्बुलेंस जीवन रक्षक दवाओं, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ तैनात रखेंगे. अग्निशमन व जल आपूर्ति की व्यवस्था अग्निशमन पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष के पास दो छोटे अग्निशामक तैयार रखेंगे, जबकि एक बड़ा अग्निशमन वाहन हाउसिंग बोर्ड मैदान के मुख्य द्वार पर रहेगा. पीएचईडी विभाग जितवारपुर पानी टंकी पर पानी की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करेगा. जुलूस और जमावड़ा पर रोक सबसे महत्वपूर्ण निर्देश में कहा गया है कि मतगणना की समाप्ति पर या उसके दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस या विजय जुलूस नहीं निकाले जाएंगे. साथ ही, किसी भी एक स्थान पर भीड़ या लोगों का जमाबड़ा पूर्णतः प्रतिबंधित है. उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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