तिहरा हत्या कांड : दो हत्यारों को उम्र कैद की सजा

समस्तीपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश ने न्यायालय में तिहरा हत्या के दो आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार सत्रवाद 546/12 के आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डढिया बेलार निवासी सुवोध राय एवं […]

समस्तीपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश ने न्यायालय में तिहरा हत्या के दो आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार सत्रवाद 546/12 के आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डढिया बेलार निवासी सुवोध राय एवं हकीमा वाद निवासी सुबोध राय को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा पच्चीस पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.

वहीं धारा 379 में तीन तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. न्यायालय सूत्रों के अनुसार सूचिका रीता देवी ने मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 201/12 दर्ज कराते हुए आरोपित किया था. जितवारपुर रेलवे कॉलोनी में 26/6/12 की रात्रि में अभियुक्तों ने विश्वनाथ राय, रमेश राय एवं विशेश्वर राय की निर्मम हत्या दहेज की पांच लाख रुपये पचाने के उद्देश्य से कर दी थी.

सूचक के पुत्री को शादी के लिए विशेश्वर राय ने अपने ग्रामीण को रुपये दिया था. जिसे पचाने के उद्देश्य से सभी की हत्या की गयी थी. बचाव पक्ष से गौरी शंकर मिश्र व अभियोजन पक्ष से पंकज कुमार देव ने न्यायालय में पक्ष रखा था.

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