रोसड़ा. मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर देने के एक मामले मंे रोसड़ा कोर्ट के एएसजे कृष्ण प्रताप सिंह ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित करने में असफल होने के कारण 5 साल बाद दो आरोपित को सुनवाई के बाद रिहा करने का आदेश दिया. मामला विभूतिपुर थाना के सकरा चौक के निकट का है. इस संबंध में विभूतिपुर के चकहबी निवसी रामबाबू राय के बयान पर विगत 18 जुलाई 2010 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें लोहे के राड से मार कर घायल कर देने एवं गमछा से गला दबा देने व 17 सौ रुपया आदि छिन लेने का आरोप लगाया गया था. इस संबंध में सेशन ट्रायल नंबर 302/11 चल रहा था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद सहनी एवं बचाव पक्ष से शतिकांत सहनी एवं दीपक शर्मा थे. हसनपुर : थाना क्षेत्र के रजवा गांव मंे भूमि विवाद को लेकर राममणि यादव व मुशहरु रजक के बीच हुई मारपीट मंे राममणि यादव व बबलू यादव गंभीर रुप से जख्मी हो गये. जिनका इलाज पीएचसी हसनपुर में कराया गया.
मारपीट की घटनाओं में कई घायल
रोसड़ा. मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर देने के एक मामले मंे रोसड़ा कोर्ट के एएसजे कृष्ण प्रताप सिंह ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित करने में असफल होने के कारण 5 साल बाद दो आरोपित को सुनवाई के बाद रिहा करने का आदेश दिया. मामला विभूतिपुर थाना के सकरा चौक के निकट का है. […]
