पूसा. प्रखंड के सात पंचायत समिति सदस्यों के माध्यम से प्रमुख के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव में पांचों आरोप को प्रमुख उदय शंकर राय ने एक सिरे से खारिज कर दिया है. इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गयी है. बीडीओ कुमार अश्वनि ने कहा कि संवैधानिक नियम के अनुसार सातों पंसस को जानकारी देते हुए उपप्रमुख को बैठक तिथि निर्धारण की जिम्मेवारी निहित है. इन्होंने कहा कि उपप्रमुख भी नहीं करते है उस हालात में अविश्वासन पर समिति सदस्य स्वयं संज्ञान ले सकते हैं. बता दें कि 8 दिसंबर को सात पंसस ने प्रमुख के क्रिया कलापों पर सवालिया निशान लगाकर अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया था. इसमें राम सकल राय, मो. अख्तर, रेणु देवी, रंजीत शर्मा, प्रमोद कुमार, सुदामा देवी, वीणा देवी के हस्ताक्षर शामिल थे.
अविश्वास प्रस्ताव में लगे आरोपों को प्रमुख ने किया खारिज
पूसा. प्रखंड के सात पंचायत समिति सदस्यों के माध्यम से प्रमुख के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव में पांचों आरोप को प्रमुख उदय शंकर राय ने एक सिरे से खारिज कर दिया है. इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गयी है. बीडीओ कुमार अश्वनि ने कहा कि संवैधानिक नियम के अनुसार सातों पंसस को […]
