समस्तीपुर : हत्या के मामले में पूर्व राजद विधायक सुनील पुष्पम को उम्रकैद

समस्तीपुर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे (तीन) प्रणव कुमार झा ने सोमवार को हसनपुर के पूर्व राजद विधायक सुनील कुमार पुष्पम को हत्या के 14 साल पुराने एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने पुष्पम को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है़ जुर्माना नहीं जमा करने पर उन्हें छह माह की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 23, 2019 7:59 AM
समस्तीपुर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे (तीन) प्रणव कुमार झा ने सोमवार को हसनपुर के पूर्व राजद विधायक सुनील कुमार पुष्पम को हत्या के 14 साल पुराने एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने पुष्पम को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है़ जुर्माना नहीं जमा करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी़
पूर्व विधायक के खिलाफ बिथान थाने के नरपा पंचायत के छेछनी गांव की कबूतरी देवी ने अपनी गोतनी मंजू देवी की हत्या की प्राथमिकी हसनपुर थाने में दर्ज करायी थी़ प्राथमिकी में कहा गया था कि दो अगस्त, 2005 को वह अपनी गोतनी के साथ बाजार जा रही थी़
इसी क्रम में सिरसिया बांध पर मार्शल पर सवार पांच व्यक्ति उतरे, जिनमें पूर्व विधायक सुनील पुष्पम को वह पहचानती थी़ पूर्व विधायक ने बंदूक के कुंदे से उसकी गर्भवती गोतनी मंजू देवी के पेट पर मारा, जिससे वह जख्मी होकर गिर गयी़ उसे इलाज के लिए रोसड़ा से समस्तीपुर लाया गया. वहां से बेगूसराय ले जाया गया़ इलाज के क्रम में छह अगस्त, 2005 को उसकी मौत हो गयी़ मौत के बाद कबूतरी देवी ने हसनपुर थाना कांड संख्या 164/5 दर्ज कराते हुए विधायक को आरोपित किया था.

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