विधान पार्षद ने सदन में उठाया लंबित शस्त्र नवीनीकरण का मामला

विधान पार्षद ने सदन में उठाया लंबित शस्त्र नवीनीकरण का मामला

लंबित शस्त्र नवीकरण शीघ्र : डॉ अजय कुमार सहरसा. राज्य सरकार ने शस्त्र अनुज्ञप्ति के लंबित आवेदन के शीघ्र नवीकरण का निर्देश सभी जिले को दिया है. बिहार विधान परिषद के माॅनसून सत्र में एमएलसी डाॅ अजय कुमार सिंह ने शस्त्र अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लंबित मामलों से जुड़ा प्रश्न पूछा. सरकार ने अपने जबाव में स्वीकार किया कि राज्य में कुल 25 सौ आवेदन शस्त्र नवीकरण के लिए लंबित हैं. विधान परिषद में मामला उठने के बाद विभाग ने ज्ञापांक द्वारा सभी जिले को लंबित शस्त्र अनुज्ञप्ति के शीघ्र नवीकरण का निर्देश सभी जिले को दिया है. गौरतलब है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आयुध नियम 2016 के नियम 24 में प्रक्रिया का निर्धारण किया है. इस प्रक्रिया के तहत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि के 60 दिन पूर्व नवीकरण के लिए विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क व अन्य सभी अभिलेख के साथ अभ्यावेदन समर्पित किया जाता है. विधान पार्षद डाॅ अजय कुमार सिंह ने बताया कि 30 दिन के अंदर नवीकरण संबंधी कार्रवाई का प्रावधान है. विधान पार्षद ने सदन में बताया कि पूरे राज्य में मनमाने तरीके से जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र नवीकरण के मामले को रोककर रखा गया है. अब उम्मीद है कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Dipankar Shriwastaw

Dipankar Shriwastaw is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >