जिले में 1885 व्यवसायियों काे मिला जीएसटी का लाइसेंस
सासाराम सदर : जीएसटी लाइसेंस नहीं लेने वाले बड़े व्यवसायियों पर कार्रवाई होगी. हर हाल में 20 लाख से अधिक रुपये का व्यवसाय करनेवालों को जीएसटी का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. यह निर्देश वाणिज्यकर आयुक्त रणजीत कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को दिया.
उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो शीघ्र जानकारी दे. ससमय से समस्या का हल किया जायेगा. वाणिज्यकर आयुक्त ने कहा कि एक जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू है. सभी बड़े-बड़े व्यवसायियों काे जीएसटी का लाइसेंस लेना अनिवार्य है. ऐसे में जिले में एक जुलाई से 31 अगस्त तक 1885 व्यवसायियों ने ही लाइसेंस लिया है. जिले के कई ऐसे बड़े-बड़े व्यवसायी हैं, जो अब तक लाइसेंस नहीं करा पाये है. वह शीघ्र जीएसटी का लाइसेंस करा लें. अन्यथा जांच के उपरांत दोषी पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
