पत्नीहंता को 10 साल का कठोर कारावास की सजा

पूर्णिया कोर्ट.

पूर्णिया कोर्ट. पूर्णिया की एक अदालत ने पत्नीहंता को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है जबकि अन्य अभियुक्त को न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है. मामला सत्रवाद संख्या 186/25 से संबंधित है. इसकी सूचिका मृतक की मां कौशल्या देवी है. उन्होंने 16 नवंबर 2021 को बड़हरा रघुवंश नगर थाना को रिपोर्ट दर्ज करायी. दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, उनकी पुत्री मधुमाला देवी की शादी अरविंद कुमार मंडल से हुई थी. कुछ दिन ठीक से रहने के बाद पति एवं उसके परिजन प्रताड़ित करने लगे. कहने लगे कि तुम अपने पिता से दो लाख रुपये दहेज के रूप में मांग कर लाओ. तब रहने देंगे अन्यथा तुम्हारा जान मार के फेंक देंगे. तब हम लोग उसके ससुराल गये और सबों को अपनी गरीबी का वास्ता देकर समझाया बुझाया और पैसा देने में अपनी समर्थता व्यक्त की तो उन लोगों द्वारा कुछ दिनों तक ठीक से रहने दिया गया.16 नवंबर 2021 को सूचना मिली कि उनकी बेटी मृत अवस्था में है तो हम लोग सभी परिवार उसके ससुराल गये तो देखा कि उसकी बेटी का शव बरामदे में पड़ा हुआ है.सभी ससुराल के लोग फरार थे. मामले में मुकदमा बड़हारा थाना कांड संख्या 374/ 21 के रूप में दर्ज किया गया और उसी का विचारण के प्रतिफल स्वरूप उपरोक्त सजा सुनाई गई.

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By Arun kumar

अरुण कुमार प्रिंट माध्यम में 32 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत दैनिक हिन्दुस्तान से की. अभी प्रभात खबर के पूर्णिया कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.

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