फसल सहायता योजना में 12087 किसानों ने किया आॅनलाइन आवेदन

पूर्णिया : राज्य सरकार ने किसानों के सहायता के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की है. इसके तहत किसानों को अपने फसल की 20 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति होने पर सरकार मुआवजा देगी. 20 प्रतिशत क्षति होने पर प्रति एकड़ 7 हजार 500 रुपये तथा 20 प्रतिशत से अधिक की फसल […]

पूर्णिया : राज्य सरकार ने किसानों के सहायता के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की है. इसके तहत किसानों को अपने फसल की 20 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति होने पर सरकार मुआवजा देगी.
20 प्रतिशत क्षति होने पर प्रति एकड़ 7 हजार 500 रुपये तथा 20 प्रतिशत से अधिक की फसल क्षति पर 10 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ फसल क्षति का लाभ मिल पायेगा. इसके लिए संबंधित किसानों को ऑनलाइन आवेदन सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर करनी थी.
विभागीय स्तर से रबी फसल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2019 तक निर्धारित की गई है. अब तक जिले के 12,087 किसानों ने रबी फसल सहायता योजना अन्तर्गत आवेदन किया है. इनमें रैयत किसानों की संख्या 9 हजार 547,गैर रैयत किसानों की संख्या 2 हजार 501 है.
फसल के स्तर पर किसानों ने गेहूं के लिए 3 हजार 589, मक्का के लिए 11 हजार 337 मसुर के लिए 63, राई के लिए 126,किसानों ने आवेदन किया है. जिले में सर्वाधिक आवेदन कृत्यानंद प्रखंड से 3 हजार 154 व सबसे कम बैसा प्रखंड से 42 किसानों ने किया है. कृत्यानंद नगर प्रखंड के किसानों ने सर्वाधिक मक्का के लिए 3 हजार 98 आवेदन किया है. वही सबसे कम मसूर के लिए 63 किसानों ने आवेदन किया है.
आवेदन करने से पहले महत्वपूर्ण कागजात
आवेदक अपनी तस्वीर (50 केवी) से कम होना चाहिए . पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त) (400 केवी) से कम होना चाहिए और पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए. लाभुक किसान अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति (400 केवी) से कम होना चाहिए और पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए. आवासीय प्रमाण पत्र (400 केवी) से कम होना चाहिए और पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए. फसल सहायता योजना के लिए सभी कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं .
रैयत कृषक के लिए जरूरी दस्तावेज :
अपने लगाये गये फसल से संबंधित जमीन का किसान के नाम भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (1 एमबी) से कम होना चाहिए. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 केवी) से कम होना चाहिए. फसल सहायता योजना के लिए रैयत कृषक द्वारा दिए जाने वाले सभी दस्तवेजों को स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करने भेजना होगा.
गैर रैयत कृषक के लिए जरूरी दस्तावेज : गैर रैयत किसानों को यह सुविधा दिया गया है कि स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 केवी ) से कम में देनी होगी. फसल सहायता योजना के लिए गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करके विहित प्रपत्र में संलग्न करने की सुविधा दी गई है.

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