पटना में कारोबारी को डाक से मिला 3 किलो सोना देने का फरमान, STF ने दो को दबोचा, जांच में खुला ऐसा राज कि पुलिस भी रह गई हैरान

Patna Gold Extortion Case पटना में एक कारोबारी से तीन किलो सोना रंगदारी मांगने के मामले में एसटीएफ और पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों के पास से रंगदारी मांगने से संबंधित पत्र बरामद हुआ है. मामले में कारोबारी के पूर्व कर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं.

Patna Gold Extortion Case : पटना के गांधी मैदान इलाके के रहने वाले कारोबारी गोपाल अग्रवाल से तीन किलो सोना रंगदारी मांगने के मामले में एसटीएफ और पटना पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों में पूर्वी लोहानीपुर निवासी गौतम कुमार उर्फ छोटू और बुद्धा कॉलोनी के चकारम निवासी गोलू कुमार शामिल हैं. पुलिस ने इनके पास से दो मोबाइल फोन और रंगदारी मांगने से संबंधित पत्र बरामद किया है.

जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2026 को कारोबारी के पते पर डाक के माध्यम से पत्र भेजा गया था. इसमें तीन किलो सोना रंगदारी के रूप में देने की मांग की गयी थी. पत्र में मांग पूरी नहीं करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गयी थी. इस मामले में कारोबारी गोपाल अग्रवाल ने 27 अगस्त 2026 को गांधी मैदान थाने में केस दर्ज कराया था.

कारोबारी के पूर्व कर्मियों पर साजिश में शामिल होने का आरोप

पुलिस की जांच के दौरान सामने आया कि रंगदारी की घटना की साजिश में कारोबारी के दो पूर्व स्टाफ के शामिल होने की बात सामने आयी. पुलिस ने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे फरार होने में सफल रहे. जांच में यह भी पता चला कि घटना को अंजाम देने में गौतम उर्फ छोटू और गोलू की भूमिका थी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

बताया जा रहा है कि कारोबारी गोपाल अग्रवाल और उनके भाइयों का कई राज्यों में कारोबार है. उनके पूर्व कर्मियों को कारोबार और संपत्ति से जुड़ी इस जानकारी की जानकारी थी. पुलिस के अनुसार, इसी आधार पर पूर्व कर्मियों ने छोटू और गोलू को कारोबारी से रंगदारी मांगने के लिए प्रेरित किया.

गोलू पर हत्या और आर्म्स एक्ट के केस

गिरफ्तार गोलू कुमार के खिलाफ कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े दो मामले दर्ज हैं. वर्ष 2025 में बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित स्काउट एंड गाइड ऑफिस के कैंपस में राजेश कुमार केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में भी गोलू के शामिल होने की बात सामने आयी थी.

राजेश कुमार केसरी मूल रूप से कदमकुआं इलाके के रहने वाले थे. वह टेंट, पंडाल और शादी समारोहों में इलेक्ट्रिक व लाइट डेकोरेशन का काम करते थे.

हाजीपुर के व्यक्ति के नाम से भेजा गया था पत्र

पुलिस के अनुसार, कारोबारी को भेजा गया रंगदारी का पत्र हाजीपुर निवासी किसी मानव के नाम से भेजा गया था. पत्र मिलने के बाद गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपितों तक पहुंची. मामले में फरार पूर्व कर्मियों की तलाश भी जारी है.

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By नितिश सिंह

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