बिहार सरकार के नए नियमों के मुताबिक 14 अगस्त की आधी रात से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का खरीद-बिक्री करना भारी पड़ सकता है. पर्यावरण विभाग ने बताया है कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, परिवहन सहित सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है. इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी.
जनसंपर्क विभाग की ओर से ट्वीट कर में कहा गया है कि दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 की मध्यरात्रि इसके पश्चात सिंगल यूज वाले प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने निम्नांकित सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. इसके आयात, विनिर्माण, परिवहन, वितरण और विक्रय करना दंडनीय होगा.
इन चीजों पर लागू होगा प्रतिबंध- विभाग ने बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान जैसे कि प्लास्टिक के कप-प्लेट और चम्मच, थर्माकोल के कप-कटोरी और प्लेट, प्लास्टिक बैनर और ध्वजपट्ट, प्लास्टिक के पानी पाउच इत्यादि नहीं बिक सकेगा. अगर इनका प्रयोग किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी.
हो सकती है जेल– पर्यावरण विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर इन नियमों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत 5 सालों की जेल और 1 लाख जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है.
Posted By : Avinish Kumar Mishra
