सरकारी परिसर के आवंटियों के उत्तराधिकारियों से भी वसूला जा सकेगा किराया

विधान परिषद की दूसरी पाली में बिहार सरकारी परिसर और बिहार खेल विवि (संशोधन) विधेयक,2024 बिना किसी संशोधन के ध्वनिमत से पारित हो गया.

विधान परिषद से पारित हुआ बिहार सरकारी परिसर और बिहार खेल विवि (संशोधन) विधेयक,2024

संवाददाता, पटना

विधान परिषद की दूसरी पाली में बिहार सरकारी परिसर और बिहार खेल विवि (संशोधन) विधेयक,2024 बिना किसी संशोधन के ध्वनिमत से पारित हो गया. इससे पहले बुधवार को यह विधेयक विधानसभा से पारित हो चुके हैं. मंत्री जयंत राज ने बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली और बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024 सदन पटल पर पहले विचार और फिर स्वीकृति के लिए रखा. सदन ने ध्वनिमत से विधेयक पारित कर दिया. दूसरी पाली की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे.

मंत्री जयंत राज ने बताया कि इस विधेयक में कई नये प्रावधान जोड़े गये हैं. इसका लाभ सभी को मिलेगा. मंत्री जयंत राज ने कहा कि पहले अवैध कब्जाधारियों से सरकारी परिसर को मुक्त करने का प्रावधान नहीं था. इसके साथ ही सरकारी परिसर के आवंटियों के उत्तराधिकारियों से किराया वसूली का प्रावधान नहीं था. अब नये विधेयक में ये सभी प्रावधान हैं.

इसके साथ ही मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पहले विचार और फिर स्वीकृति के लिए सदन में पेश किया. यह विधेयक सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >